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पत्नी ने की थी आत्महत्या, पति को मिली 10 साल की सजा

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Nov 2, 2017

बिलासपुर : रिश्तों में शक को लेकर पत्नी को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने और पत्नी के मरने के बाद लाश को छिपाने वाले पति को गौरेला एडीजे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। दरअसल पूरा मामला गौरेला थाना के भदौरा गांव का है।

जहां रहने वाला आरोपी दिनेश प्रजापति अक्सर अपनी पत्नी को फोन पर बात करता देख चरित्र पर शंका करता था। इसी पर दोनों के बीच विवाद होते रहता था। 17 फरवरी को दोनों के बीच विवाद हुआ और दिनेश के बर्ताव के कारण उसकी पत्नी आशा बाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

जिसके बाद पति दिनेश ने पत्नी की लाश को उतारकर अपने भाई और भतीजों की सहायता से वन विभाग के गड्ढे में छिपा दिया था। इस मामले में एडीजे कोर्ट गौरेला ने आरोपी पति को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है, जबकि लाश छिपाने में सहयोग देने वाले तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

एडीजे ने अपने फैसले में स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि वर्तमान में स्त्रियों को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने संबंधी अनेक अपराध सामने आ रहे है, जो कि एक सामाजिक बुराई होने के साथ ही साथ एक गंभीर चिंता का विषय है।

इस प्रकार के मामले में पीड़ित व्यक्ति आरोपी की प्रताड़ना के कारण स्वयं अपनी हत्या करता है। इस तर्क के आधार पर कोर्ट ने इस मामले को गंभीर श्रेणी का अपराध मानते हुए 10 साल की सजा पति को सुनायी है।