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बलौदा वन परिक्षेत्र के रिटायर्ड रेंजर को 4 साल की सजा सहित 2लाख का जुर्माना

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Nov 9, 2017

जांजगीर-चांपा : जिले के बलौदा वन परिक्षेत्र में पदस्थ रहे पूर्व रिटायर रेंजर शत्रुघ्न प्रसाद कौशिक को जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सहित दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

दरअसल, एंटी करप्शन ब्यूरो को रिटायर्ड शत्रुघ्न प्रसाद कौशिक के विरुद्ध गोपनीय शिकायत मिली थी। जिसके बाद एन्टी करप्सन ब्यूरो ने  न्यायालय से आदेश प्राप्त कर, शत्रुघ्न प्रसाद कौशिक के घर में तलाशी ली। जिसमें 18 साल की सेवा अवधि में शत्रुघ्न प्रसाद के पास से करीब 39430444(तीन करोड़ चौरानबे लाख तीस हजार चार सौ चौवालिस) रुपए की संपत्ति अरजीत करना पाया गया।

जिसके बाद आरोपी से संपत्ति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण  मांगा गया है लेकिन शत्रुघ्न प्रसाद के द्वारा  17800000(एक करोड़ अठत्तर लाख ) रुपए की संपत्ति का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा आरोप पत्र जिला न्यायालय जांजगीर में पेश किया गया था। इस पर विशेष न्यायाधीस संघरत्ना भतपहरी जिला न्यायालय जांजगीर  के द्वारा आरोपी को 4 साल की सजा एवं 200000 (दो लाख)रुपय के जुर्माने से दंडित किया है। - रेवती रमन तिवारी (लोक अभियोजक जिला न्यायालय जांजगीर)