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समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 31 अक्टूबर तक कराए पंजीयन

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Aug 25, 2017

जगदलपुर : खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। खाद्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 29 जुलाई 2017 के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु कृषकों का पंजीयन की अवधि 15 अगस्त 2017 से 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है। गत खरीफ वर्ष 2016-17 में पंजीकृत कृषक किसी कारणवश पंजीयन में संशोधन करवाना चाहते है तो समिति माॅड्यूल के माध्यम से संशोधन की व्यवस्था रहेगी।

शासन के निर्देशानुसार इस खरीफ वर्ष 2017-18 में कृषक पंजीयन व्यवस्था में शामिल तहसील तथा सहकारी अमलों की माॅनिटरिंग के लिए पृथक से व्यवस्था की जाएगी। कम्प्यूटर के माध्यम से रेण्डम आधार पर चयनित किसानों के प्रपत्र-1 में अंकित पंजीयन आंकड़ों की सत्यता की जांच की जावेगी। यदि पटवारी द्वारा सत्यापित रकबे और डाटा एंट्री आॅपरेटर के द्वाला आॅन-लाॅईन एन्ट्री किये गये रकबे में भिन्नता पाए जाने पर डाटा एन्ट्री आॅपरेटर तथा उसके कार्यों के सीधे पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार सहकारी समिति के प्रबंधक तथा अध्यक्ष की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। यदि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे और पटवारी के द्वारा सत्यापित रकबे में भिन्नता होती है तो संबंधित पटवारी की तथा उसके कार्यों को पर्यवेक्षण करने वाले राजस्व अमलों की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।

नए किसानों का पंयजीन करने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है। नये पंजीयन हेतु किसान द्वारा समिति से आवेदन प्राप्त कर प्रारूप-2 में भरकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन में उल्लेखित भूमि एवं धान के रकबे का पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। तहसीलदार के द्वारा सभी साक्ष्यों का परीक्षण के बाद नए किसान का पंजीयन किया जाएगा। शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि उद्यानिकी तथा धान से पृथक अन्य फसलों के रकबों को धान के रकबे के रूप में पंजीयन नहीं किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन वास्तविक किसानों से ही किया जाएगा। धान विक्रय से पूर्व यदि पंजीकृत कृषक की मृत्यु हो जाती है तो तहसीलदार के द्वारा परिवार के नामांकित व्यक्ति के नाम से धान की खरीदी की जा सकेगी। किसान पंजीयन हेतु सभी कृषकों का आधार नंबर होना अनिवार्य है।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सीमांत तथा लघु कृषक होने के आधार पर जिन लोगों ने प्राथमिकता राशन कार्ड प्राप्त किया किन्तु ऐसे सीमांत किसान जो 37.5 क्विंटल से अधिक मात्रा का समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करेंगे एवं ऐसे लघु किसान जो 75 क्विंटल से अधिक मात्रा का समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करेंगे उनका चिन्हांकन कर उनके राशन कार्ड को निरस्त किया जाएगा।खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के पूर्व कृषक पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु जिले के सभी सहकारी समितियों एवं सभी संबंधित विभाग प्रमुख को निर्देशित किया गया है।