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धमतरी : जनपद अध्यक्ष को मिली राहत, अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश जारी

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Jan 4, 2019

कृष्णा रंजन : धमतरी जिले के जनपद पंचायत नगरी में गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना था लेकिन हाई कोर्ट द्वारा इस अविश्वास प्रस्ताव पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। जिससे जनपद अध्यक्ष पिंकी शाह उपाध्यक्ष रामदयाल सहित भाजपाइयों को राहत मिली है। दरसअल कांग्रेस की सरकार आते ही नगरी जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ सदस्य लाम बंद हो गए थे। 

जनपद सदस्य अशोक सोम के नेतृत्व में पिछले दिनों कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया गया था जिसे कलेक्टर ने स्वीकार करते हुए 3 जनवरी की तिथि नियत की थी। जैसे ही यह खबर मिली भाजपाई सकते में आ गए और एक होकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुवार को हाई कोर्ट ने इस संबंध में स्थगन आदेश जारी कर दिया और जनपद पंचायत नगरी के सभा हाल में सभी जनपद सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगरी एसडीएम जनपद पंचायत सीइओ के बीच हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ कर सुनाया गया। 

कोर्ट के आदेश के चलते आज होने वाले मतदान को नहीं कराकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का स्थान यथावत रखने की बात कही गयी है। वहीं इस आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने जनपद अध्यक्ष पिंकी शिवराज शाह उपाध्यक्ष राम दयाल साहू को बधाई दिया और भाजपाई आतिशबाजी कर नारे लगाते हुए। अपनी खुशी जाहिर की। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सभी सदस्य का कहना है कि हम सभी सदस्य आज भी एक हैं और फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है। 

हमारी अनदेखी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल जनपद अध्यक्ष रहते हुए सिहावा विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पिंकी शाह को कांग्रेस से करारी मात मिली थी। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें चिंता में ला दिया था। अभी स्थगन आदेश मिलने से काफी राहत मिली है लेकिन विपक्ष के सदस्य एक जुट होकर फिर से तैयारी की बात कह रहे हैं अब देखना होगा कि आगे इस संबंध में सभी कांग्रेसी और अन्य सदस्य क्या रुख अपनाते हैं।