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ऑनलाइन अनुमति लेने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक आयोजित

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Oct 18, 2018

हेमंत शर्मा - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस के निर्देशन द्वारा बुधवार को रेडक्रॉस सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में एडीएम डॉ. रेणुका श्रीवास्तव और उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव पांडे ने राजनैतिक दलों को निर्वाचन आयोग के नए निर्देशों की जानकारी देने हेतु हर बुधवार को बैठक आयोजित करने को कहा है।

आवेदक को अपना विवरण भरना होगा

दरअसल बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन अनुमति लेने हेतु प्रत्याशियों को कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डॉट सीईओ छत्तीसगढ़ डॉट एनआईसी डॉट इन में जाकर सुविधा पोर्टल का टैब दबाना होगा इसके बाद उन्हें सुविधा पोर्टल में आवेदन का एक प्रारुप दिखाई देगा, जिसमें आवेदक को अपना विवरण भरना होगा। इसमें राजनैतिक दल का नाम, आवेदक का प्रकार (राजनैतिक पार्टी का प्रतिनिधि, प्रत्याशी, प्रत्याशी का प्रतिनिधि, चुनाव का एजेंट), आवेदन में नाम, पता, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी तथा वोटर आईडी (ईपीक) नंबर भरना होगा। इसके बाद आवेदन के प्रयोजन का विवरण भी भरना होगा इसमें जिला, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पुलिस स्टेशन, आवेदन प्रयोजन की तिथि व समय, कार्यक्रम का स्थल की जानकारी भरना होगा।

प्रत्याशियों को अपने अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की सूचना देनी होगी

जानकारी भरने के उपरांत इसे वेबसाईट में ही सेव कर सुरक्षित करना होगा। वेबसाईट में जानकारी सेव करने के बाद आवेदक को आवेदन नंबर दिया जाएगा इस आवेदन नंबर के आधार पर आवेदक अपने आवेदन पर की गई कार्रवाई की स्थिति वेबसाईट पर ही जान सकेगा। बैठक में आदर्श आचरण संहिता नाम निर्देशन पत्र में चुनाव आयोग द्वारा किए गए बदलावों की जानकारी भी दी गई। बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र के शपथ पत्र के साथ ही प्रत्याशियों को अपने अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की सूचना देनी होगी। राजनैतिक पार्टी की भी यह बाध्यता रहेगी कि वह इसे अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करें।