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प्रेमिका की हत्या करने के आरोप में आरोपी को मिला आजीवन कारावास

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May 9, 2018

प्रेमिका की हत्या करने के आरोप में आरोपी प्रेमी रमेश नेताम को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमन्त सराफ ने आजीवन कारावास एवं चार सौ रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है।  बता दें शादी के लिए दबाव बनाने वाली प्रेमिका की प्रेमी रमेश नेताम ने गला दबाकर हत्या कर दी। साथ ही उसके शव को मलांजकुडूम जलप्रपात के ऊपर रेत में दफन कर दिया था। 

सरकारी वकील संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 10 मार्च 2016 कोड़ेकुर्सी क्षेत्र के ग्राम चाऊरगांव के महेश कश्यप ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री अलेश्वरी कश्यप गोविंदपुर आजीविका विकास केन्द्र में सिलाई का प्रशिक्षण ले रही थी। 22 फरवरी को वह ट्रेनिंग सेंटर से बीमार चाची को देखने के लिए हॉस्पिटल जाने की बात कहकर निकली थी। उसके बाद से वह लापता थी काफी खोजबीन करने पर भी उसका कोई पता नहीं चलने पर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

पुलिस विवेचना के दौरान जो तथ्य सामने आए उसके मुताबिक अलेश्वरी कश्यप का प्रेम संबंध उसके ही गांव के रघुनाथ पोटाई से था। इस बीच रघुनाथ का किसी और लड़की के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो गया था जिसके चलते वह अलेश्वरी को रास्ते से हटाना चाहता था उसने इसकी योजना बनाई और इसके लिए चाऊरगांव के रमेश नेताम, कलंकपुरी के महेश नरेटी और ग्राम राऊरवाही की किरण कोठारी की सहायता ली। 

रघुनाथ अलेश्वरी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर मलांजकुडूम पहुंचा। यहां महेश नरेटी व रमेश नेताम भी मोटरसाइकिल से पहुंचे। रघुनाथ ने अलेश्वरी को बहला-फुसलाकर प्यार का झांसा देकर पहाड़ी के ऊपर ले गया। गला दबाकर हत्या करने के बाद अलेश्वरी के शव को रेत में दफना दिया और कांकेर पुलिस ने मामले में 08 अप्रैल 2016 को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया गया। जहाँ जिला एव सत्र न्यायधीश हेमंत सराफ ने गवाहों एवं तथ्यों के आधार पर आरोपी रमेश नेताम को अलेश्वरी की हत्या के आरोप में धारा 302 भादवीके तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व् 200 अर्थदंड तथा धारा 201 में चार वर्ष 200 अर्थदंड एव शेष के विरुद्ध अपराध शाबित नहीं होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए उन्हें छोड़ दिया गया।