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नाबालिग किशोरी को प्रेम जाल में फंसा कर किया दुष्कर्म, न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा

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Aug 21, 2018

सुशील सलाम : नाबालिग किशोरी को प्यार के जाल में फंसा उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे ने 10 साल की सज़ा सुनाई है। बता दें मामला जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर दुधावा चौकी, सन 2017 का है।

जानकारी के अनुसार गरियाबंद जिले का रहने वाला युवक ब्रहमदेव पर्दे अपने काम के चलते दुधावा क्षेत्र में आकर रह रहा था उसी दौरान उसने गांव की ही एक नाबालिग किशोरी को प्यार के जाल में फंसा अपने साथ भगा ले गया जिसकी शिकायत नाबालिग के पिता ने दुधावा चौकी में दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा पतासाजी करने पर उक्त युवक के दुधावा से किशोरी के लापता होने के दिन से ही नही दिखने की बात सामने आई तो पुलिस गरियाबंद जिले में उसके गांव पहुंची जहां से नाबालिग किशोरी को बरामद किया गया और युवक की गिरफ्तार कर कांकेर लेकर आई थी। 

नाबालिग से पूछताछ के दौरान युवक द्वारा दुष्कर्म करने की बात सामने आई थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया था। विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता के बयान और परिस्तिथिजनक साक्ष्य के आधार पर आरोपी को 10 साल कारावास और 8 हजार रुपये का अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।