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असम बम ब्लास्ट मामला : सीबीआई कोर्ट ने 14 अभियुक्तों को पाया दोषी

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Jan 28, 2019

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 2008 में असम में हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट के मामले में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के अध्यक्ष रंजन दैमारी और 14 अन्य को सोमवार को दोषी करार दिया है इन विस्फोटों में 88 लोगों की मौत हो गई थी सीबीआई की एक विशेष अदालत के जस्टिस अपरेश चक्रवर्ती ने दैमारी और 14 अन्य को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया है।

बुधवार को सुनाई जाएगी सजा

अदालत ने आरोपियों पर दोष तो सिद्ध कर दिया है, लेकिन अभी तक सजा का ऐलान नहीं किया गया है। अदालत ने कहा है कि दोषियों को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी अदालत ने दैमारी के साथ जॉर्ज बोडो, बी थरई, राजू सरकार, निलिम दैमारी, अंचाई बोडो, इन्द्र ब्रह्मा, माथुराम ब्रह्मा, लोको बासुमतारी, खड़गेश्वर बासुमतारी,जयंत बोडो, प्रभात बोडो,मृदुल गोयारी, अजय बासुमतारी और राजेन गोयारी को भी दोषी पाया है।

88 लोगों की हुई थी मौत

आपको बता दें कि, एनडीएफबी ने 30 अक्टूबर, 2008 में आसाम के गुवाहाटी, कोकराझार, बोंगईगांव और बारपेटा जिलों में एक के बाद एक बम धमाके हुए थे। इसमें 88 लोगों की जान चले गई थी जबकि 500 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस बम धमाके से पूरा देश दहल गया था, साथ ही आसाम की जनता में भी खौफ पसर गया था।