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सवर्ण आरक्षण पर नहीं लगेगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका, एक साथ की जाएगी सुनवाई

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Feb 8, 2019

सर्वोच्च अदालत ने एक बार‍ फिर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के इस निर्णय पर स्टे लगाने के लिए तत्काल आदेश देने की मांग को फिर से नकार कर दिया है शीर्ष अदालत इस तरह की तमाम पुरानी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी।

नोटिस जारी करके जवाब किया तलब

25 जनवरी को भी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाने से साफ़ मना कर दिया था सवर्णों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में यूथ फॉर इक्विलिटी समेत अन्य याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके ये जवाब तलब किया है।

कहा 50 फीसदी आरक्षण की सीमा नहीं लांघी जा सकती

इस याचिका में संविधान संशोधन को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी याचिका में कहा गया था कि ये संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है और आर्थिक स्थिति को आधार बना कर आरक्षण नही दिया जा सकता गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वेलिटी और कौशल कांत मिश्रा ने याचिका में आरक्षण के इस विधेयक को रद्द करने का आग्रह करते हुए कहा था कि इस विधेयक से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा लांघी नहीं जा सकती।