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सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं में खतना को लेकर की कड़ी टिप्पणी, लड़कियों के निजी अंग को धर्म से न जोड़ा जाये

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Jul 10, 2018

सुप्रीम कोर्ट में रूढ़िवादिता से जुड़ी एक प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लड़कियों के निजी अंग को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता यह मानवता के खिलाफ है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता सुनीता तिवारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सुनीता ने मुस्लिम महिलाओं के हलाला और खतना जैसे प्रथा का विरोध किया है।

एसे कार्यों के लिए पॉस्को एक्ट बना है

इस मामले में सुप्रीम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह की बेंच ने कहा कहा है कि ऐसे मामलों में जहाँ पर किसी महिला के बचपन में ही धार्मिक मान्यताओं का हवाला देकर उसके प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है कानून के खिलाफ है ऐसे मामलों के लिए पॉस्को एक्ट बना है।

हजारों सालों से इस्लाम में चला आ रहा है खतना

वहीं बोहरा समाज की महिला संगठन के पक्ष में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि इस्लाम में हजारों सालों से इस्लाम में खफ्द ओर खतना जैसी प्रथा चली आ रही है इसमें लड़की के प्राइवेट पार्ट का छोटा सा हिस्सा काटा जाता है जो नुकसानदायक नहीं है वहीं इस मामले में बोहरा समाज की ओर से तर्क दिया गया कि यह पुरुषों की तरह ही एक प्रथा है।

खतना 27 देशों में पूरी तरह प्रतिबंधित

वहीं इस मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा है कि इस्लाम में लड़कों की खतना करने को लेकर जरूर कुछ वैज्ञानिक कारण है जिनमें एड्स का खतरा कम होता है लेकिन महिलाओं में खतना को लेकर किसी तरह के कोई वैज्ञानिक कारण नजर नहीं आते है इसलिए यह बंद होना चाहिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अफ्रीक के 27 देशों में इस पर पूरी तरह प्रतिबंध है।