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माखनलाल ह्त्याकांड मामले में मंत्री आर्य को 3 जून तक मिली राहत

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May 19, 2017

भिंड। विधायक माखनलाल जाटव ह्त्याकांड मामले में अदालत ने मंत्री लाल सिंह आर्य को 3 जून तक राहत दी है। इससे पहले अदालत ने इस मामले में आर्य को सह आरोपी बनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बाद में उनके वकील की अर्जी पर गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया गया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान साल 2009 में गोहद से कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विधायक के बेटे ने मंत्री लाल सिंह आर्य को मुलजिम बनाने के लिए धारा 319 के तहत अदालत में आवेदन दिया था। इस मामले में कांग्रेस ने जहां लाल सिंह आर्य से मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है वहीं गिरफ्तारी वारंट पर स्टे मिल जाने पर बीजेपी ने राहत की सांस ली है।