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हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच : भिंड के भाजपा विधायक के खिलाफ चल रही सुनवाई में फैसला सुरक्षित

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Oct 13, 2018

धर्मेंद्र शर्मा :  हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड के तत्कालीन एएसपी जयदेवन ए सहित पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में भिंड के भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के खिलाफ चल रही सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। जबकि विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने हाईकोर्ट में इस मामले में खुद को झूठा फंसाने संबंधी याचिका दाखिल की हुई है। हाई कोर्ट ने पिछली मर्तबा आदेश दिया था कि विधायक कुशवाहा के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट को कोर्ट में पेश की जाए।  

इस बीच भिंड के मजिस्ट्रेट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा था कि विधायक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और बलवा करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। इसलिए  मामला चलाया जाए। क्योंकि विधायक इस बीच हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। उधर पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट भी उनके  पक्ष में आ गई। लेकिन मजिस्ट्रेट ने अपने पूर्व के आदेश के विपरीत जाने में असमर्थता जता दी। 

इस मामले में कोर्ट में काफी देर तक बहस होने के बाद न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। गौरतलब है कि 8 मार्च 2012 को होली के दिन 2 आईपीएस अधिकारियों पर हमले हुए थे मुरैना में पत्थर का खनन कर ला रहे मनोज सिंह ने आईपीएस अधिकारी  नरेंद्र कुमार पर ट्रॉली चढ़ा दी थी वहीं शराब दुकान बंद होने के बावजूद वहां बिक्री होने पर  एएसपी जयदेवन पहुंचे थे जिससे पुलिसकर्मियों और विधायक समर्थकों का विवाद हो गया था। पुलिस ने इस मामले में शासकीय कार्य में बाधा और बलवा जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।