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उमरेठ में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार आरोपी हिरासत में 

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Apr 24, 2018

पुलिस थाना उमरेठ से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम चोपन टेकड़ी में 15 वर्षीय नाबालिग हरिजन बालिका के साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है जब पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ पुलिस थाना उमरेठ आकर अपनी आपबीती सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

पीड़िता का कहना है कि वह कक्षा 9वी तक पढ़ी लिखी है उसकी जन्मतिथि 27 नवंबर सन 2002 है वर्तमान में घर में रहकर घर के काम करती है। पीड़िता दो बहन तथा एक भाई है। बड़ी बहन की शादी हो गई है तथा भाई काम करने नागपुर गया हुआ है। पीड़िता अपने पिता रामप्रसाद मस्तकार तथा माँ अनुसुइया के साथ ग्राम चोपन टेकड़ी में रहती है।

दिनांक 22 अप्रैल 2018 को ग्राम चोपन टेकड़ी में सुमरलाल मवासी के यहां शादी का कार्यक्रम था जिसमें पीड़िता के माता-पिता रामप्रसाद मस्तकार व अनुसुइया बाई रात्रि के करीब 10:00 बजे गए थे। घर में पीड़िता अकेली थी। खाना खाकर घर के सामने का दरवाजा बंद कर अंदर टी.वी. देख रही थी। पीछे का दरवाजा भी बंद था परंतु कुंडी नहीं लगी थी। पीड़िता ने रात 11:45 बजे तक अपने माता-पिता का इंतजार किया और पानी पीकर कमरे में सोने जा रही थी उसी समय पीछे के दरवाजे से आरोपी अबीर पिता कमलसिंग वरकडे उम्र 22 वर्ष अचानक घर के अंदर घुस गया और पीड़िता का मुंह दबाकर पलंग पर पटक कर कपड़े फाड़ दिए और पीड़िता के साथ बलात्कार किया।

पीड़िता ने चीखने चिल्लाने की बहुत कोशिशें की परंतु आरोपी ने उसका मुंह दबा रखा था। बलात्कार करने के बाद आरोपी ने पीड़िता को यह बात किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली और भाग खड़ा हुआ थोड़ी देर बाद पीड़िता के माता-पिता घर आए तो पीड़िता को रोता हुआ देखकर पूछने पर पीड़िता ने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई।

देर रात का समय होने एवं साधन का अभाव के चलते रात को पुलिस थाना पहुंचकर रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जा सकी। सुबह होने पर पीड़िता एवं उसके माता-पिता ने यह बात अपने पड़ोसियों को बताई। फिर अपने पिता के साथ पीड़िता ने 23 अप्रैल की शाम पुलिस थाना उमरेठ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने यह भी बताया कि दिनांक 24 मार्च 2016 को भी इसी आरोपी अबीर पिता कमलसिंग वरकडे ने उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर छेड़छाड़ की थी। 

जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस थाना उमरेठ में दर्ज होकर मामला न्यायालय में चला था। बहरहाल पुलिस थाना उमरेठ में उप निरीक्षक माधुरी मर्सकोले पुलिस थाना जुन्नारदेव द्वारा अपराध क्रमांक 72/18 धारा 450, 342, 376(1), 506 भादवि, 376(2)(i), 376(2)(j) दंड विधि संशो.अधि.2013, 4 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया है। उप निरीक्षक आर.आर. दुबे पुलिस थाना उमरेठ द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है।