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भाजपा सांसद कृष्णपाल सिंह यादव का जाति प्रमाण पत्र निरस्त, जानिए पूरा मामला

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Dec 17, 2019

मोहन बघेल : मध्य प्रदेश की गुना-शिवपुरी लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराकर देशभर की सुर्खियों में आए भाजपा सांसद कृष्णपाल सिंह यादव का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। अशोकनगर जिले की मुंगावली एसडीएम बीवी श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। SDM श्रीवास्तव ने बताया कि मामला इनके चिरंजीव सार्थक यादव से जुड़ा है। दोनों पिता-पुत्र का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर प्रतिवेदन एडीएम अशोकनगर को भेज दिया गया है। 

क्या है पूरा मामला?
मामला सन 2014 का है। एसडीएम मुंगावली एक शिकायत की जांच कर रहे थे। शिकायत में बताया गया था कि भाजपा सांसद केपी यादव ने अपने बेटे को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अपनी वार्षिक आय क्रीमी लेयर (800000 प्रतिवर्ष) से कम बताई थी। लेकिन जांच में पाया गया कि सांसद कृष्णपाल सिंह यादव की वार्षिक आय 800000  रूपये से ज्यादा है अतः सार्थक यादव एवं उनके सांसद पिता के पी सिंह यादव दोनों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया ताकि भविष्य में आरक्षण का लाभ ना ले पाएं। 

केपी यादव की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो सकती है...
सांसद के.पी. यादव एवं उनके बेटे सार्थक यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 466 (दस्तावेज की कूट रचना) एवं 181 (शपथ दिलाने या अभिपुष्टि कराने के लिए प्राधिकॄत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान) के तहत मामला दर्ज हो सकता है। यदि ऐसा हुआ और इन मामलों में सांसद केपी यादव दोषी पाए गए तो अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ऐसी स्थिति में केपी यादव की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो सकती है।