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नगर परिषद् के अध्यक्ष सरस्वती मांझी का निर्वाचन शून्य

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May 19, 2018

उमरिया जिले के नगर परिषद् चंदिया के अध्यक्ष सरस्वती मांझी का निर्वाचन शून्य कर दिया है माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला दिया है जाति को लेकर लगाई गई थी याचिका अनुसूचित जनजाति में  नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग की श्रेणी  में आते है मांझी जाति के लोग। 

नगर परिषद् चंदिया के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सरस्वती माझी का निर्वाचन माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने  अयोग्य मानते  हुए शून्य कर दिया है 2015 में हुए चंदिया नगरीय निकाय के  चुनाव में  भाजपा प्रत्यासी मंजू कोल निर्वाचन के बाद निर्वाचित अध्यक्ष सरस्वती मांझी के विरुद्ध याचिका दायर की गई थी जिसमे सरस्वती मांझी की जाति पर सवाल उठाए गये थे। 

आपको बता दें की नगर परिषद् निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित रहा है निर्वाचन के तकरीबन 3.50 वर्ष उपरांत अध्य्क्ष के विरुद्ध  आज आये फैसले में माननीय  न्यायालय ने  निर्वाचित अध्यक्ष सरस्वती मांझी को  आयोग्य घोषित कर दिया  है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सूर्यप्रकाश  ने बताया की सरस्वती माझी पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आती है जबकि अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित था चुनाव के समय आपत्ति पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा उचित कार्यवाही नहीं किये जाने के बाद न्यायलय में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायलय ने फैसला दिया की  अनुसूचित जनजाति में  नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग की श्रेणी  में आते है मांझी जाति के लोग और निर्वाचित अध्यक्ष का निर्वाचन शून्य कर दिया है।