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D.P.S. स्कूल प्रबंधन के खिलाफ FIR के निर्देश

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Jan 7, 2018

इंदौर। इंदौर बायपास पर D.P.S. स्कूल दुर्घटना मामले में गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने स्कूल प्रबंधन और संबंधित स्पीजड गर्वनर कंपनी के विरूद्ध तत्काल FIR दर्ज कर संबंधितों की गिरफ्तारी के निर्देश दिये हैं। गौरतलब हैं कि D.P.S. स्कूल बस दुर्घटना में कल 4 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उक्त बस के मृतक ड्रायवर ने स्कूल प्रबंधन को तकनीकी खराबी की सूचना दी थी लेकिन स्कूल प्रबंधन ने वांछित मेन्टेनेन्स लापरवाही बरती। दुर्घटना के समय बस की गति सीमा से अत्यधिक 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी जिससे स्पष्ट होता हैं कि बस में स्पीड नियंत्रण के लिए लगाया स्पीड गर्वनर प्रभावशील नहीं था। इन तकनीकी आधार पर परिवहन मंत्री ने FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के बसों की गति सीमा 60 कि.मी./घंटा से 40 कि.मी./ घंटा निर्धारित किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ डीपीएस स्कूल में मृत छात्रों की शव यात्रा में जन सैलाब उमडता हुआ दिखाई दिया। और शहर के आक्रोशित लोगों ने अलग अलग क्षेत्रो में राजवाड़ा रीगल तिराहे पर केंडल जलाकर मासूमो को श्रधांजलि दी। गौरतलब है कि 2 बच्चे डिस्चार्ज हो चुके है और 6 बच्चे अभी भी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे है। शुक्रवार को हुए डीपीएस स्कूल की बस हादसे में बांबे हॉस्पिटल में भर्ती 2 बच्चो को डिस्चार्ज कर दिया गया है हालांकि दोनों ही बच्चे बहुत डरे ओर सहमे हुए है इस भीषण हादसे के बाद इंदौर सहीत पूरे प्रदेश में बसों की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारीयो द्वरा स्कूलों कॉलेजो में जाकर बस के परमिट सहित अन्य दस्तावेज खंगाले जा रहे है।