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जेयू के डिप्टी रजिस्ट्रार को ग्वालियर हाईकोर्ट ने सौंपा अवमानना का नोटिस

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May 3, 2018

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जीवाजी विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार अभयकांत मिश्रा को गलत शपथ पत्र देने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है। डिप्टी रजिस्ट्रार को 14 मई को अपना स्पष्टीकरण देने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। गौरतलब है कि साल 2014-15 में दमयंती चौपड़ा नामक युवती बीएड की परीक्षा में शामिल हुई थी लेकिन उसे हिंदी टीचिंग मेथड में सिर्फ 10 नंबर दिए गए थे। 

जब दमयंती ने अपनी कॉपी रीचेक करवाई तो विश्व विद्यालय की तरफ से एक नंबर बढ़ा दिया गया। लेकिन आरटीआई के तहत जब छात्रा ने कॉपी निकलवाई तो देखा वह जांची ही नहीं गई थी। इसे लेकर छात्रा ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। हाई कोर्ट ने इसे गंभीर चूक मानते हुए विश्वविद्यालय पर एक लाख रूपय का हर्जाना लगाया था।

इस मामले में डिप्टी रजिस्ट्रार को तलब किया गया था और उनसे कोर्ट ने कॉपी जांचने का पैटर्न पूछा था। जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार अभय कांत मिश्रा ने कॉपी जांचने को सही ठहराया था इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी और उनकी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी थी डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने शपथ पत्र में कॉपी जांची जाने का तरीका भी सही बताया था। इसे हाईकोर्ट ने गलत माना और एफिडेविट गलत देने पर उन्हें नोटिस जारी किया।