Oct 12, 2018
विकास सिंह सोलंकी - गरबों में रात्रि 12 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति को लेकर आज इंदौर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई याचिका भाजपा नेता उमेश शर्मा द्वारा दायर की गई थी प्रशासन और याचिकाकर्ता के वकीलों के तर्क सुनने के बाद आज कोर्ट ने कहा आयोजक इस मामले में कलेक्टर को लिखित आवेदन करें।
कलेक्टर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश के प्रकाश में आवेदनों का उसी दिन निराकरण करें याचिका कर्ता के अलावा आज इंटरविंनर के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष माथुर ने तर्क रखा कि विशेष परिस्थितियों में कोलाहल अधिनियम की धारा 7 ई के तहत रात 12 बजे तक अनुमति को बढ़ाया जा सकता है।
याचिकाकर्ता के वकील राघवेंद्र सिंह बैस के अनुसार इसके तहत गरबों में रात्रि 12:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग का रास्ता लगभग साफ हो गया है इसके लिए सभी गरबा मण्डलों को रात्रि 12 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति हेतु आवेदन देना होगा।