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हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में शिवराज सरकार को नोटिस जारी

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Jul 13, 2018

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में सूबे की शिवराज सरकार को नोटिस जारी किये है ये नोटिस एक जनहित याचिका पर दायर किए गए है जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार के आवास विकास विभाग द्वारा विभागीय परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चित्र वाली टाइल्स लगाएं गए है जिस पर कोर्ट ने भी मानना है कि जनता से दिए गए टैक्स से संचालित किसी योजना को व्यक्ति विशेष के प्रचार प्रसार का साधन नहीं होना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने सरकार के इस कृत्य को असंवैधानिक बताते हुए याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी जिस पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आवास विकास विभाग के संचालक और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं पक्षकारों को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करना है इस मामले में अगली सुनवाई 13  अगस्त को होगी।

दरअसल ग्रामीण क्षेत्र की आवासीय परियोजना के लिए आवास के मुख्य द्वारा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चित्र वाली टाइल्स को लगाया जा रहा है खास बात यह है कि इसके लिए आवास विकास विभाग ने पिछले महीने स्थानीय प्रशासन को पत्र भी लिखा है याचिकाकर्ता का मानना है कि प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री के नाम से संचालित किसी विकास परियोजना में मौजूदा व्यक्ति विशेष का चित्र नहीं  होना चाहिए।