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दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी को आजीवन कारावास

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May 13, 2018

मध्यप्रदेश के टीकमगढ जिले के जतारा की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जिला अपर सत्र-न्यायाधीश जतारा मनोज कुमार तिवारी ने इस मामले में सुनवाई में दोषी पाए गए आरोपी मनोज वंशकार को आजीवन कारावास के साथ एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार 18 जनवरी 2017 को जिले के लिधौरा थाना क्षेत्र के ग्राम खरों में अनुसूचित जाति की एक नाबालिग अपने परिजनो के साथ हाट बाजार करने गई थी तभी ग्राम खरों निवासी आरोपी मनोज वंशकार (19) उसको दिन दहाडे एक दुकान से उठा ले गया और गांव के समीपी एक अज्ञात स्थान पर उसके साथ बलात्कार किया।

घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।