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अवैध निर्माण को लेकर एसबीआई के क्षेत्रिय कार्यालय पर 15 करोड़ का जुर्माना

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Jan 5, 2019

धर्मेन्द्र शर्मा- ग्वालियर विकास प्रधिकरण (जीडीए) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रिय कार्यालय पर 15 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है। जीडीए के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लीज के मुताबिक शर्तों को पूरा नही किया है। साथ ही 392 वर्गफीट जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर लिया है। इस संबधं में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। लेकिन जब बैंक ने लीज की शर्तों का पालन नही किया तो जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।

ग्रीन बेल्ट जमीन पर लगाया एटीएम

दरअसल ग्वालियर के सिटी सेंटर क्षेत्र को विकसित करते समय जीडीए ने जो ले-आउट बनाया था, उसमें बीएसएनएल ऑफिस के पास से एक सड़क सिटी सेंटर के मुख्य मार्ग को तुलसी विहार से सीधा जोड़ रही थी। यह सड़क बीएसएनएल ऑफिस तक आई थी। लेकिन इसके सामने इस सड़क पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कब्जा कर उस पर बैंक का निर्माण कर लिया है। साथ ही बैंक ने ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में एटीएम भी लगा रखा है। ऐसे में स्टेट बैंक को सड़क से कब्जा खाली करने के लिए तत्कालीन सीईओ ने वर्तमान दर के हिसाब से नोटिस जारी किया था। इसके बाद बैंक और जीडीए अधिकारियों के बीच हुए समझौते के बाद बैंक 15 करोड़ रुपए जमा करने को तैयार हो गया। लेकिन दो माह निकल जाने के बाद भी बैंक ने पैसे जमा नहीं किए हैं। इसके चलते जीडीए सीईओ वीरेन्द्र सिंह ने बैंक को नोटिस जारी किया है।

जीडीए ने वर्तमान दर से दिया नोटिस

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी सेंटर के पास से तुलसी विहार तक जाने वाली सड़क पर कब्जा कर उस पर निर्माण कार्य काफी समय पहले कर लिया था। जीडीए ने कब्जा की गई जमीन पर वर्तमान दर के हिसाब से 15 करोड़ रुपए का नोटिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भेजा दिया है।