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जबलपुरः भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मप्र हाईकोर्ट से मिली राहत

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Dec 20, 2019

अरविंद दुबे - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को राहत दी है। पात्रा के खिलाफ भोपाल की जिला अदालत में दर्ज चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण कोर्ट ने गुरुवार को निरस्त कर दिया। जस्टिस जे।पी। गुप्ता की सिंगल बेंच ने पात्रा की अर्जी का निराकरण करते हुए यह फैसला दिया है।

प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और उनके परिवार पर लगाये थे आरोप

अक्टूबर 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू रहने के दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजधानी भोपाल में पत्रकार वार्ता की थी। इस दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके परिवार पर आरोप लगाए थे। इसी को लेकर भोपाल विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी एलएल अहिरवार ने एमपी नगर थाने में आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया। पुलिस ने पात्रा के खिलाफ भोपाल की अदालत में पेश किया था। जिस पर अदालत ने पात्रा की कोर्ट में उपस्थिति के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।

कोर्ट ने पात्रा के वकील के द्वारा दिये गये तर्क से सहमति जताई

पात्रा ने पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और भोपाल अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान संबित पात्रा की वकील नम्रता अग्रवाल ने तर्क दिया कि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला केवल शिकायत पर दर्ज किया जा सकता है। जबकि इस मामले में पात्रा के खिलाफ किसी व्यक्ति या संस्था ने कोई शिकायत नहीं की थी। लिहाजा पुलिस को प्रकरण दर्ज करने का और अदालत को इस पर संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने तर्क से सहमति जताते हुए पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर व उन पर भोपाल कोर्ट में चल रही कार्रवाई निरस्त करने का निर्देश दिया।