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सनावद नगर पालिका अध्यक्ष पर आचार सहिंता उल्लंघन का मामला दर्ज

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Oct 11, 2018

भूपेंद्र सेन - नगर पालिका परिषद सनावद में सीएमओ पी.के. सुमन का 5 अक्टूम्बर को उपायुक्त नगर निगम खंडवा के पद स्थानातरण मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा  किया गया था। 6 अक्टूम्बर को मध्य प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन की घोषणा के साथ आचार संहिता प्रभावशील हो गई थी।

आगामी निर्वाचन के चलते सीएमओ पी.के सुमन को रिटर्निग अधिकारी सतेंद्र सिंह द्वारा चुनाव कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। किन्तु नगर पालिका परिषद सनावद की कांग्रेसी महिला अध्यक्षा श्रीमति मंजूषा शर्मा द्वारा सीएमओ पी.के. सुमन को 8 अक्टूम्बर को कार्य मुक्त कर दिया गया। जबकि आदर्श आचार सहिंता एवं चुनाव की ड्यूटी होने के उपरांत स्थानांतरण अधिकारी को भारमुक्त करने का वैधानिक अधिकार नगर पालिक अध्यक्षा को नहीं है। उनकी इस कार्यशैली के कारण अध्यक्षा श्रीमति मंजूषा शर्मा के विरुद्ध अपराध धारा 188 भादवि का दण्डनीय अपराध करना पाया गया। 

आदर्श आचार संहिता का उल्लघन किये जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत पुलिस थाना सनावद में नपा अध्यक्षा मंजूषा शर्मा पर धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गई है।