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बदमाशों का खौफ इस कदर बुलंद, पुलिस भी नहीं दे रही साथ

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May 30, 2018

जी हां मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का है दरअसल जूनी इंदौर पुलिस ने वायदा कारोबारी और प्रोपर्टी बोकर दो भाईयों के खिलाफ धोखाधङी का प्रक्ररण दर्ज किया था शिकायतकर्ता का आरोप हैं दोनों भाईयों ने 20 लाख रुपए में फ्लैट का सौदा किया और उसी फ्लैट को बैंक में गिरवी रख कर 40 लाख का लोन ले लिया।

20 लाख रुपए की धोखाधड़ी

लोन की किस्त नहीं चुकाने पर कुर्की निकली तो मामले का खुलासा हुआ सुत्रों के मुताबिक दोनों भाई कई लोगों से करोङों रुपए की धोखाधङी की हैं वकील के मुताबिक मनमीत कौर निवासी गुरुनानक कॉलोनी की शिकायत पर आरोपी हर्ष मंगलानी और विनय मंगलानी के खिलाफ धोखाधङी का केस दर्ज किया था फरवरी 2017 में 20 लाख रुपए में त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स स्थित फ्लैट का सौदा किया।

नही हुई फरियादी की सुनवाई

आरोपियों ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया और एक वर्ष बाद रजिस्ट्री करने का वादा किया कुछ दिन पूर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जाहिर सूचना जारी कर बताया की उक्त फ्लैट गिरवी रखा गया हैं 40 लाख रुपए का लोन लेने व किस्तें नहीं भरने पर कुर्की की जा रही हैं प्रकरण दर्ज होने के काफी दिनों बाद जब आरोपियों की गिफ्तारी नही हुई तो फरियादी द्वारा पुलिस को कई बार आरोपियों की गिफ्तारी के लिए कहा गया लेकिन फरियादी की सुनवाई कहीं नही हुई।

जमानत निरस्त

आरोपी ने  बेखौफ जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगा दी लेकिन फरियादी ने पूरे मामले में आपत्ति लेते हुए जमानत निरस्त करने की गुहार लगाई जब पूरे मामले की जानकारी  कोर्ट के समक्ष आई तो उन्होंने  पूरे मामले में सज्ञान लेते हुए आरोपीयो की जमानत निरस्त कर दी।

कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत न देने की गुहार लगाई

पूरे मामले में पुलिस को कोर्ट ने आरोपी की गिफ्तारी करने के एवं विवेचना करने के आदेश दिए हैं सुत्रों के मुताबिक आरोपियों को बचाने के लिए शहर के नेता और कुछ पुलिस के अधिकारी लगे थे परंतु न्याय प्रणाली को आधार मानते हुए मनमीत कौर ने जब कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत न देने की गुहार लगाई तब न्याय के आधार पर मामले को निष्पक्ष देखकर आरोपी को मुलजिम माना गया।