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नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया युवक फिर किया दुष्कर्म

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Jul 19, 2018

शंभू चौरसिया : गढाकोटा थाना अन्तर्गत ग्राम बसारी की एक नाबालिग लड़की का अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ग्राम से ही अपहरण कर उसे अपने साथ ले गया था जिसकी परिजनो ने थाना गढाकोटा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसपर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 363 का मामला दर्ज किया गया था एक सप्ताह बाद लड़की के चाचा गढाकोटा थाने में भतीजी को साथ लेकर आये और उन्होंने बताया कि ग्राम लांझी जिला दमोह में मेरी बहिन रहती है कुछ दिन पूर्व मेरी भतीजी अपनी बुआ के घर गई हुई थी तो पड़ोस में रहने वाले राहुल खरे नाम के युवक के संपर्क में आ गई।

दिनांक 11/07/018 को मेरी भतीजी गांव पास ही बने सरकारी स्कूल में अपने भाई को छोड़ कर आ रही थी तो रास्ते में राहुल खरे जो कि मोटरसाइकिल पर था कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो नहीं तो तुम्हारे पापा मम्मी के साथ साथ चाचा चाची को जान से मार डालूंगा और डराने धमकाने लगा और अपने साथ मोटरसाइकिल पर साथ ले गया पीडिता का कहना है कि वह मुझे सागर ले गया और सागर से बस में अपने साथ इन्दौर ले गया और एक सप्ताह तक मेरे साथ दुष्कर्म किया। 

दिनांक 17/07/081 को आरोपी राहुल पीड़िता को सागर छोड कर भाग गया। सागर पुलिस के दो जवानों को पीड़िता ने जब आपबीती बताई तो जवानों ने पीड़िता की मदद कर गढाकोटा बस में बैठाया। गढाकोटा पहुंच कर पीड़िता ने अपने परिवार के लोगों को सारी बात बताई और गढाकोटा थाने आई। इस मामले में थाना गढाकोटा टीआई आर ए चौरा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना गढाकोटा में अपराध क्रमाक 289/18 धारा 363 आई पी सी के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना एवं तलाश के दौरान 17/07/018 को पीडित अपनी भतीजी को लाया पूछताछ कथन वीडियो ग्राफी एवं मेडिकल कर आरोपी के खिलाफ 363,366,376,506 ताहि5/6 पास्को एक्ट तथा 3(2)5 हरिजन एक्ट पंजीबद्ध किया है आरोपी अभी फरार है।