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MP : भोपाल की दुकान से MD ड्रग बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल जब्त , 1 हिरासत में लिया गया

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Oct 9, 2024

उन्होंने बताया कि NCB ने ये रसायन भी बरामद किए हैं. उन्होंने बताया कि मंगलवार को दुकान से 30 लीटर अज्ञात पदार्थ भी बरामद किया गया. 

मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल में एक दुकान से रसायन और कच्चा माल जब्त किया है, जिससे शहर के दूसरे हिस्से में हाल ही में पकड़ी गई सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री से संभावित संबंध का पता चला है और फैक्ट्री के मालिक को हिरासत में लिया गया है. पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) संजय अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को जब्त की गई सामग्री से एमडी ड्रग का उत्पादन हो सकता है, जिसकी अनुमानित कीमत 250 करोड़ रुपये से 350 करोड़ रुपये है. 

गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 5 अक्टूबर को बगरोदा इलाके में स्थित सिंथेटिक ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 907.09 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,814 करोड़ रुपये है. डीसीपी ने मंगलवार को कहा, "भोपाल में सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री के खिलाफ एनसीबी (दिल्ली इकाई) की कार्रवाई के बाद, एमपी पुलिस को सोमवार रात उसी स्थान पर संदिग्ध वस्तुओं की मौजूदगी की सूचना मिली और सोमवार रात को घटनास्थल को सील कर दिया गया."

उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एनसीबी मामले में गिरफ्तार अमित चतुर्वेदी ने गोदाम के सामने गणेश मार्केट इलाके में एक दुकान किराए पर ली थी. वह देर रात कार से कुछ सामान बागरोदा फैक्ट्री में शिफ्ट करता था. अग्रवाल ने बताया, "मंगलवार की सुबह पुलिस ने दुकान का ताला तोड़ा और वहां ड्रम और बोरियों में रखे कई तरह के रसायन मिले." उन्होंने बताया कि चतुर्वेदी को यह दुकान पिछले साल जुलाई में विष्णु पाटीदार ने किराए पर दी थी. 

उन्होंने बताया कि दुकान में पाया गया रसायन एमडी ड्रग बनाने में इस्तेमाल होता है. अधिकारी ने बताया, "इस दुकान में पाया गया कच्चा माल स्थानीय बाजार में करीब 60 लाख रुपये का है और इससे 250 करोड़ से 350 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत की सिंथेटिक ड्रग बनाई जा सकती है." उन्होंने बताया कि एनसीबी ने इन रसायनों को भी बरामद किया है. उन्होंने बताया कि मंगलवार को दुकान में 30 लीटर अज्ञात पदार्थ भी मिला. अधिकारी ने बताया कि दुकान के मालिक विष्णु पाटीदार भोपाल के रापड़िया इलाके के निवासी हैं. उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी वैधानिक आदेश का पालन न करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन पर जमीन किराए पर देने या पट्टे पर देने के बारे में पुलिस को सूचित न करने का आरोप है. उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. गुजरात एटीएस ने पहले एक बयान में बताया था कि 5 अक्टूबर को बागरोदा में पकड़ी गई फैक्ट्री में प्रतिदिन 25 किलोग्राम एमडी ड्रग बनाई जा सकती थी. यह अवैध इकाई कटारा पुलिस स्टेशन से करीब 15 किलोमीटर और एमपी पुलिस मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित थी. चतुर्वेदी, सान्याल बैनर और हरीश आंजना को मादक पदार्थ की बरामदगी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. 

Report By:
Devashish Upadhyay.