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सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फिर फटकारा, नेम प्लेट विवाद पर रोक लगाई, दलीलें खारिज कीं

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Jul 26, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य और पेय पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट (दुकानदारों के नाम) लगाने के योगी सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की.  जिसमें कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने के आदेश पर पिछली रोक बरकरार रखी. इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में जवाब देने के लिए उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद सोमवार को होने तक सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली रोक बरकरार रखी

उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की कोर्ट से अपील की थी. कावड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने का आदेश सबसे पहले मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था, बाद में योगी सरकार ने इस नियम को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने इस फैसले का जमकर विरोध किया. साथ ही फैसले को वापस लेने की मांग की. इसके बाद सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश में कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया

आज (26 जुलाई) सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, 'विचार पारदर्शिता लाना और संभावित भ्रम से बचना और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करना था.  पहले की गलतफहमियों के कारण झगड़ा और तनाव हुआ है.  इसलिए हमने (सरकार ने) नेम प्लेट लिखने का निर्देश दिया ताकि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो.' कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 71 के तहत यह फैसला लिया गया.'

अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी

न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि 'कोई भी 22 जुलाई के आदेश को स्पष्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने (पीठ) 22 जुलाई के अपने आदेश में जो कुछ भी कहने की जरूरत थी वह कह दिया है.' साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में फिर कहा कि 'किसी को भी नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.' अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार 5 अगस्त को होगी.

Report By:
Devashish Upadhyay.