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इन शर्तों पर फिर सजेगी बार बालाओं की महफ़िल, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

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Jan 17, 2019

डांस बार को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर आज सर्वोच्च अदलात अहम निर्णय सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, मुंबई में डांस बार फिर से खुल सकेंगे अदालत ने शर्तों के साथ डांस बार खोलने की अनुमति दे दी है इससे पूर्व शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब, डांसर्स पर पैसे नहीं उड़ाए जा सकेंगे और न ही उन्हें टिप दी जाएगी साथ ही डांस बार में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नया कानून संवैधानिक दायरे में

अदालत में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कहा था कि नया कानून संवैधानिक दायरे में आने के साथ-साथ अवैध गतिविधियों और महिलाओं के शोषण पर भी लगाम लगाता है इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के नए नियम को देश की उच्चतम अदालत में चुनौती दी थी अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि वक़्त के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मॉरल पुलिसिंग की जा रही है।

होटल में ग्राहकों को शराब नहीं परोसी जाएगी

अदालत ने कहा था कि जीविका कमाने का हर किसी को अधिकार है आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध को हटा दिया था जिसके बाद सरकार ने नए लाइसेंस देने के लिए नियम और भी सख्त कर दिए थे नए कानून के अनुसार, बार सिर्फ शाम 6:30 से रात 11:30 तक ही खुले रह सकेंगे और प्रदेश में ऐसे किसी भी बार या होटल में ग्राहकों को शराब नहीं परोसी जाएगी, जहां बार बालाएं डांस करती हैं।