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राष्ट्रीय प्रतीकों का दुरुपयोग किया तो होगी जेल, केंद्र सरकार ने कड़ी सजा पर विचार करना शुरू कर दिया

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Aug 28, 2024

सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के दुरुपयोग पर कड़े दंड पर विचार कर रही है. इसके लिए केंद्र सरकार नाम और प्रतीक (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 में महत्वपूर्ण संशोधन पर विचार कर रही है, ताकि कानून को मजबूत किया जा सके.

जुर्माना और कारावास बढ़ा दिया गया

सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित बदलावों में जुर्माना और जेल की सजा शामिल है. वर्तमान कानून के तहत, उल्लंघनकर्ताओं को प्रतीकों और नामों के अनुचित उपयोग के लिए केवल 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है. यह अधिनियम केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी भी व्यापार, व्यवसाय या पेशे के लिए किसी भी पेटेंट के शीर्षक, ट्रेडमार्क, डिजाइन में राष्ट्रीय प्रतीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है. 

उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मंत्रालय ने पहली बार अपराध करने वालों के लिए जुर्माना बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है.

5 लाख रुपये तक जुर्माना और 6 महीने की जेल

बार-बार उल्लंघन करने वालों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और छह महीने की जेल हो सकती है. कुछ मंत्रालयों ने जुर्माना कम करने और जेल की सज़ा ख़त्म करने की वकालत की है. इस संबंध में अंतिम फैसला केंद्रीय कैबिनेट को लेना है.

Report By:
Devashish Upadhyay.