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माई लॉर्ड... मेरी याचिका में दम कैसे नहीं है...' इतना कहते ही सीजेआई को गुस्सा आ गया और फिर...

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Oct 16, 2024

भारत के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है. मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ जब मामले की दोबारा सुनवाई करने बैठी तो याचिकाकर्ता के पूर्व सीजेआई पर लगाए गए आरोपों को सुनकर भड़क गई. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी याचिका में कोई दम नहीं है. इस पर याचिकाकर्ता ने बहस शुरू की. इसके बाद अदालत ने सुरक्षाकर्मियों को उसे अदालत कक्ष से बाहर ले जाने का आदेश दिया.

याचिकाकर्ता ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग की

अरुण रामचन्द्र हुबलीकर ने सेवा से अवैध बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. इसमें उन्होंने कोर्ट को बताया कि मैंने पहले भी सर्विस विवाद पर याचिका दायर की थी, उस वक्त पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने मेरी याचिका खारिज कर दी थी. अरुण रामचन्द्र हुबलीकर ने पूर्व सीजेआई के खिलाफ जांच की मांग की है. सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 30 सितंबर को पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई थी और याचिकाकर्ता से पार्टियों की सूची से अपना नाम हटाने को कहा था.

आपके आवेदन में कोई ताकत नहीं है

सुनवाई में सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा भी मौजूद रहे. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को हुबलीकर को अदालत कक्ष से बाहर ले जाने का आदेश दिया. मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने पूर्व सीजेआई का नाम लिया तो बेंच नाराज हो गई. पीठ ने कहा, हम आप पर जुर्माना लगाने जा रहे हैं. किसी जज का नाम न लें. आपके आवेदन में कोई ताकत नहीं है.

मेरी अर्जी में दम कैसे नहीं...

याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे पर सीजेआई चंद्रचूड़ और दोनों जजों के साथ बहस शुरू की. उन्होंने पीठ की टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा, ''आप यह कैसे कह सकते हैं कि मेरे मामले में कोई दम नहीं है.'' यह कैसे कहा जा सकता है, यह मेरे विरुद्ध अन्याय है. मरने से पहले कम से कम मुझे न्याय तो मिलना चाहिए. इस पर पीठ ने कहा कि हमने याचिका खारिज कर दी है, फिर सुरक्षाकर्मियों को याचिकाकर्ता को कोर्ट रूम से बाहर ले जाने का आदेश दिया.

थोड़ी सी गरिमा...

पिछली सुनवाई में सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के सामने पूर्व सीजेआई का नाम पक्षकारों की सूची से हटाने की शर्त रखी थी. पीठ ने कहा, आप एक न्यायाधीश को प्रतिवादी बनाकर याचिका कैसे दायर कर सकते हैं? कुछ तो गरिमा बनी रहनी चाहिए. आप यह नहीं कह सकते कि मैं जज के खिलाफ आंतरिक जांच चाहता हूं. जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे. कोर्ट ने कहा, 'जस्टिस गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए. आप यह नहीं कह सकते कि मैं जज के खिलाफ आंतरिक जांच चाहता हूं, क्योंकि आप उनकी बेंच के सामने अपनी दलीलें मनवाने में सफल नहीं हुए हैं. क्षमा करें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते. हुबलीकर द्वारा पूर्व सीजेआई का नाम पक्षों की सूची से हटाने का आश्वासन देने के बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. जस्टिस गोगोई 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गए थे.

Report By:
Devashish Upadhyay.