Dec 6, 2022
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नोटिस जारी किया गया है और मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को तय की गई है। इमरान पहले ही संसद की सदस्यता और चुनाव लड़ने का अधिकार खो चुके हैं। अब उन्हें अपना पार्टी PTI का अध्यक्ष पद भी गंवाना पड़ सकता है।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष पद से हटाने की पहल की। आयोग ने यह कदम तोशखाना के मामले में उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद उठाया है। डॉन अखबार ने ईसीपी के एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री को नोटिस जारी किया गया है और मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को तय की गई है।
बता दें कि इमरान संसद की सदस्यता और चुनाव लड़ने का अधिकार पहले ही खो चुके हैं। अब उन्हें अपना पार्टी अध्यक्ष पद भी गंवाना पड़ सकता है।
इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए महंगी घड़ियां और अन्य तोहफे बेचे और तोशखाना से रियायती दरों पर उन्हें खरीदकर लाभ कमाया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इस संबंध में "गलत बयान और झूठी घोषणा" का आरोप लगाते हुए संविधान के अनुच्छेद 63 (i) (पी) के तहत इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग के दस्तावेजों के अनुसार 1974 में स्थापित तोशाखाना से 2.15 करोड़ का सामान खरीदा गया, जबकि उनकी वास्तविक कीमत 10.8 करोड़ रुपये थी।
उपहार को तोशखाना या तिजोरी में जमा करना होता है
गौरतलब है कि पाकिस्तानी कानून के तहत विदेश से सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा प्राप्त उपहारों को अपने साथ ले जाने से पहले मूल्यांकन के लिए एक तोशखाना या खजाने में जमा करना होता है।