Jan 16, 2024
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था. इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में जारी रहेगी: सुप्रीम कोर्टमथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था. गौरतलब है कि 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हिंदू पक्ष से सवाल करते हुए कही -
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष से सवाल किया और कहा कि 'आपका आवेदन बहुत अस्पष्ट है और आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा एक ट्रांसफर केस भी इसी कोर्ट में लंबित है. हमें उस पर भी निर्णय लेना है.' मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 18 याचिकाओं को मथुरा जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से ईदगाह कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की है.
क्या है विवाद - ?
यहां बताया गया है कि हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी. 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में भगवा केशवदेव का मंदिर तोड़ दिया। मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद... मथुरा में यह विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर है. हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की है.