Loading...
अभी-अभी:

जौहर यूनिवर्सिटी, जमीनों पर कब्जे के मामले में आजम खान की जमानत याचिका हुई ख़ारिज

image

Sep 6, 2019

समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर लोकसभा सीट से सांसद आजम खान को अदालत से एक बार फिर से झटका लगा है। रामपुर की जनपद न्यायालय ने आजम खान जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की अग्रिम जमानत मामले पर बुधवार तो जिला अदालत में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। स्पेशल काउंसिल अजय तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक 35 प्रार्थना पत्र अब तक लगाए गए, जिसमे सारे प्रार्थना पत्र ख़ारिज कर दिए गए है।

पांच किसानों ने आरोप लगाया कि आजम खान ने उन्हें जेल में बंद करने और झूठे मामले में फंसाने की दी थी धमकी

गुरुवार को उनके प्रार्थना पत्र 5 मामलों में निरस्त किए गए है। ये पांचों मामले जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर जमीनों पर कब्जे के थे। आजम खान पर इल्जाम है कि जौहर विश्व विद्यालय के लिए भूमि लेने के लिए उन्होंने किसानों पर झूठे मामले लगवाने की धमकी देकर दबाव बनाया। पांच किसानों ने आरोप लगाया है कि आजम खान ने उन्हें जेल में बंद करने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर जमीन को कब्ज़ा कर लिया है। उन्हीं पांचों किसानों ने आजम खान के खिलाफ मामले दर्ज कराए थे। वहीं इस मामले में रामपुर लोकसभा सीट से संसद आजम खान ने रामपुर की जिला न्यायालय में जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है।