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ATM से निकले कटे-फटे नोटों को कैसे करें एक्सचेंज, जानें पुराने खराब नोट बदलने के RBI के नियम

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Oct 22, 2024

घरों में पड़े पुराने कटे-फटे नोटों से सभी परेशान हो जाते है, क्यों की ना तो उनका    इस्तेमाल किया जा सकता है ना ही उन्हें फेका जा सकता है. अक्सर ऐसे नोट बाजार से सामान खरीदने पर गलती से आपकी जेब में आ जाते है या फिर नोटों पर रंग लग जाता है और बाद में पता चलता है कि नोट खराब हो गया है. फिर दुकानदार भी ऐसे नोट लेने से इनकार कर देता है और लोग इसे नुकसान मानकर भूल जाते हैं और सही जानकारी नही होने की वजह से नोट को बदलने की कोशिश भी नहीं करते हैं. इसी तरह कई बार ATM मशीन से भी कटे-फटे नोट निकल जाते है. तो ऐसे में क्या करना चाहिए आइए जानते है.
कैसे बदला सकते है पुराने नोट
RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अगर आपके पास कोई कटा-फटा, रंग लगा या खराब नोट है तो आप उसे कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाकर बदला सकते है. इसके अलावा RBI के ऑफिस में जाकर भी आप नोटों को बदल सकते हैं.
पुराने नोट एक्सचेंज को लेकर RBI के नियम
 RBI के अनुसार खराब नोटों को सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय से बदला जा सकता है. ऐसा करने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. कुछ नियमों के साथ आप आसानी से नोटो को बदला कर नए करवा सकते है. इसके कुछ नियम है.
1. दस रूपये से ज्यादा की किमत के कोई भी नोट बदले जा सकते है.
2. बैंक से एक बार में 20 ही नोटों की बदली करवाई जा सकती है.
3.नोटों की किमत 5000 से ज्यादा की नही होना चाहिए.
4.यदि नोटों की किमत 5000 से ज्यादा की है, तो बैंक इसके लिए कुछ शुल्क चार्ज करता है.
यदि कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करें तो?
RBI नोट वापसी नियम 2009 के अनुसार, कोई भी बैंक टेप लगे या कटे-फटे नोटों को बदलने या रिफंड करने से मना नहीं कर सकता है. अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो आप RBI के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इस पर RBI द्वारा बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बैंक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

 

 

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Author
Swaraj