May 31, 2023
ज्ञानवापी मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज
वाराणसी के ज्ञान विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को स्वीकार कर लिया।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। नियमित पूजा की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी. श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा कराने की मांग वाली याचिका पर जिला न्यायालय वाराणसी में सुनवाई होगी. जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया।
राखी सिंह ने 9 अन्य लोगों के साथ श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर किया। विवेचना पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इस मामले में मस्जिद की प्रबंधन समिति ने अपनी आपत्ति खारिज किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में वाराणसी के जिला जज के 12 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट में केस दर्ज कराने वाली 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया।
वाराणसी के जिला जज की अदालत मुस्लिम पक्षकार की ओर से दायर आपत्ति को पहले ही खारिज कर चुकी है. मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 और केंद्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत दीवानी मुकदमा पोषणीय नहीं था। जिला जज के इस फैसले को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब महिलाओं को चैत्र और वासंतिक नवरात्रि के चौथे दिन श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति है।