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शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत असंगठित कर्मकारों के बच्चों को महाविद्यालयों में निशुल्क प्रवेश

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Jul 3, 2018

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत असंगठित कर्मकारों के बच्चों को महाविद्यालयों में निशुल्क प्रवेश दिया जायेगा आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य शासन की ओर से ई-प्रवेश 2018-19 की प्रक्रिया में निशुल्क उच्च शिक्षा योजना 2018-19 लागू करने के निर्देश जारी किये गए हैं।

सरकार ने सभी शासकीय विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों और अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में निशुल्क उच्च शिक्षा योजना - 2018-19 लागू करने का निर्णय लिया है इसके तहत स्नातक स्तर पर प्रथम, द्बितीय और तृतीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम एवं द्बितीय वर्ष के पारम्परिक और स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। योजना के लिये विद्यार्थी के माता-पिता का श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना होगा पात्रता सुनिश्चित होने पर प्रवेश के समय यह लाभ दिया जायेगा।

सभी शासकीय और अशासकीय तथा अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा विश्वविद्यालयों के कुल-सचिवों को मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के प्रावधानों की जानकारी का विद्यार्थियों में व्यापाक प्रचार- प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं इस योजना के तहत राज्य शासन द्वारा निःशक्त विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री निःशक्त योजना प्रारंभ की गई है इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए निःशक्त आवेदक या विद्यार्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।