Mar 21, 2017
रायपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में बीमा राशि और क्षतिपूर्ति का दावा पेश करने में हो रहे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोपी को अदालत ने पांच धाराओं में तीन-तीन साल और चार धाराओं में एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार कोरिया निवासी कुमान सिंह ने 2 फरवरी 2003 को सूरजपुर के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट में दावा किया कि भनवराही के पास हादसे में उसके 26 साल के बेटे रवि सिंह की मौत हो गई। वह आठ हजार रुपए महीना कमाता था। कुमान ने 54.30 लाख रुपए क्षतिपूर्ति मांगी।
कोरबा के दलजीत सिंह व कोरिया के विजय सिंह ने उसका साथ दिया। मामले की जांच में पता चला कि कुमान ने जिसे अपना बेटा रवि सिंह बताया है, हकीकत में वह घूरन सिंह है। कुमान ने फर्जी दस्तावेज भी लगाए थे। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) शांतनु कुमार देशलहरे की अदालत ने कुमान सिंह और दलजीत सिंह को दोषी पाया, जबकि विजय सिंह को बरी कर दिया।