Sep 7, 2017
बिलासपुर : गौरेला के ग्राम खोडरी में मानवता उस वक्त तार-तार हो गई, जब एक युवक ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बच्ची को मरने के लिए नदी के पास ही छोड़ दिया। राहत की बात यह कि नवपदस्थ एडिशनल एसपी और पुलिसकर्मियों के प्रयास से बच्ची की जान तो बच गई, पर गांव में इस कुकर्म को लेकर तीखी निंदा होती रही।
दरअसल खोडरी के फोकटपारा की रहने वाली एक महिला के दो बच्चे हैं। बुधवार को महिला अपने दुधमुंहे बच्चे को लेकर गांव के दूसरे मोहल्ले में किसी काम से चली गई और अपनी 4 साल की बच्ची को वह अकेले घर में छोड़ गई थी। इसी दौरान करीब एक घंटे बाद जब वह वापस आई, तो बच्ची गायब मिली। पहले जान पहचान वाले लोगों के यहां काफी देर तक पतासाजी की।
जब बच्ची नहीं मिली तब पीड़ित परिवार ने गौरेला पुलिस को सूचना दी। बच्ची के रहस्यमय ढंग से गायब होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए नवपदस्थ एडिशनल एसपी मधुलिका सिंह ने गांव में ही कैंप किया और पूरी रात बच्ची को गांव के सभी इलाकों सहित आसपास के गांवों और रेलवे स्टेशनों में पतासाजी का अभियान चलाया, बच्ची तब भी हाथ नहीं लगी।
बच्ची के गायब होने को लेकर अपहरण की आशंका प्रतीत हो रही थी। पुलिस संदेहियों और गांव में हाल ही में बाहर से आकर डेरा जमाए लोगों से पूछताछ कर रही थी कि तभी गांव में लकड़ी काटकर और मजदूरी का काम करने वाला रामकुमार परस्ते उर्फ गोलू नाम के युवक के बारे में संदेहास्पद जानकारी मिली।
जिसने पुलिसिया पूछताछ में पुलिस को काफी गुमराह करते हुए बच्ची को घर में टीवी देखने और उसके बाद बच्ची के घर चले जाने की बात बताई। जबकि इसके बाद गोलू ने पुलिस को खुद के मछली मारने चले जाने की बात कही। बच्ची के हासिल नहीं होने को लेकर पुलिस परेशान रही। इधर गांव के सरपंच और जागरूक ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कई स्थानों पर पतासाजी की।
उधर पुलिस को गांव के आखिरी छोर पर रानीझाप गांव की सीमा से लगे सरहदी इलाके में बाहर से आकर बसे लोगों के पास एक बच्ची होने की सूचना मिली। जिसको लेकर उन परिवारों के बीच झड़प भी हो रही थी। पुलिस ने दबिश देकर बच्ची को बरामद किया। जिसके बाद बच्ची ने पुलिस को जो बात बतलाई, उससे पुलिस के होश उड़ गए।
बच्ची ने पुलिस को बताया कि आरोपी गोलू ने उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और गलत काम किया। जिसमें बच्ची के कपड़े पर खून के निशान सहित अन्य सबूत मिले और बच्ची का मुलाहिजा भी कराया गया। पुलिस ने तत्काल आरोपी गोलू परस्ते को गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 376, 363 और पास्को एक्ट की धारा 4(6) के तहत मामला कायम किया।