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कोरबाः एसईसीएल के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

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Mar 17, 2019

मनोज कुमार यादव- साल 2018 में मानिकपुर खदान में कोयला उत्खनन के लिए किए गए ब्लास्टिंग की चपेट में आने से एक ठेका कर्मी की मौत हो गई थी। इस मामले में मानिकपुर पुलिस ने संबंधित अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। आरोप है कि खान नियमों को ताक में रखकर ब्लास्टिंग किया गया था। इससे पहले खदान में सतर्कता का कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अधिकारी, ओवरमैन और ब्लास्टिक इंचार्ज की लापरवाही के कारण घटना घटित

मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर खदान में 2018 में खदान में ब्लास्टिंग के दौरान ठेकाकर्मी रंजीत कुमार कुसरे की मौत हो गयी थी। इस मामले में मानिकपुर चौकी में मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई थी। वहीं साथ ही खान सुरक्षा निदेशालय के टीम द्वारा भी घटना की जांच की जा रही थी। डीजीएमएस की रिपोर्ट जांच रिपोर्ट में एसईसीएल मानिकपुर में उस समय कार्यरत अधिकारी ओवरमैन गोकुल प्रसाद साहू और ब्लास्टिक इंचार्ज एल. बिसेन की लापरवाही के कारण घटना घटित होना पाया गया है। डीजीएमएस की रिपोर्ट के आधार पर दोनों के विरुद्ध चौकी मानिकपुर में मामला दर्ज किया गया है। मानिकपुर चौकी प्रभारी राजेश चन्द्रवंशी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस विवेचना पर में दोषी पाए जाने पर आगे अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।