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आय से अधिक संपत्ति मामले में हाउंसिंग बोर्ड के पूर्व डिप्टी कमिश्नर को 10 साल की सजा

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Nov 22, 2016

रायपुर। जिला कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए जिला कोर्ट में एसीबी के विशेष न्यायधीश ने हाउंसिंग बोर्ड के पूर्व डिप्टी कमिश्नर डीके दीवान को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आपको बता दें कि साल 2014 मेें एसीबी ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर दिलीप कुमार दीवान के घर और अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर दिलीप कुमार दीवान को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी बनाया गया था। 15 नवम्बर 2014 को कोर्ट से तलाशी वारंट प्राप्त कर उनके आवास व अन्य स्थानों की तलाशी ली गई थी। तलाशी में नकद 34 लाख रुपए तथा करोड़ों रुपए की अन्य संपत्ति की जानकारी मिली थी। एसीबी ने कई बार नोटिस भेजी, किंतु दीवान एक बार भी ब्यूरो के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। छापे की कार्रवाई के दौरान जानकारी में आई सूचना के आधार पूरी पड़ताल की गयी।