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रायपुरः भारी जुर्माने से बचने के लिए लोग हुये सचेत, आई शराब पीकर गाड़ी चलने वालों में कमी

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Oct 3, 2019

जब से सरकार ने नए यातायात नियमों को लागू किया है, तब से उसका असर वाहन चलाने वालों पर दिखने लगा है। भारी जुर्माने से बचने के लिए लोग सचेत हो गए है। इसमें शराब पीकर गाड़ी चलने वालों में कमी है। बता दें कि केंद्र सरकार के 1 सितंबर 2019 से लागू किए गए नये मोटर यान अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा न्यायालय के विचाराधीन प्रकरणों में माह सितंबर में 51 प्रकरण, जिसमें शराब सेवन व नाबालिग बच्चों के वाहन चालन, ऑटो में बिना परमिट जैसे प्रकरण तैयार कर न्यायालय भेजा गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 36 प्रकरणों का निराकरण कर 2 लाख 60 हजार अर्थदंड किया है। 29 सितंबर को को शराब सेवन कर कार्यवाही के लिए अलग-अलग 10 स्थानों पर शाम 6 से रात्रि 12 बजे तक चेकिंग प्वाइंट लगाया गया था। इसमें केवल 4 वाहन चालक शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि नए कानून के प्रावधानों के तहत अर्थदंड की राशि बढ़ाए जाने से शराबी वाहन चालको में कमी आई है।

6 माह में 4941 वाहन चालकों को नोटिस भेजा गया

विगत 6 माह में 4941 वाहन चालकों के पते पर नोटिस तामिल किया गया। इसमें 3766 लोगों ने 22 लाख रुपए समन शुल्क जमा किया है। इसी में 191 लोगों ने ऑनलाइन भुगतान सुविधा का उपयोग कर 104800 शमन शुल्क जमा किया। जिला सड़क सुरक्षा समिति की पिछली बैठक 4 जुलाई 2019 को हुई थी, जिसमें अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं कलेक्टर रायपुर द्वारा सभी जिम्मेदार विभागों को सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश देकर समय सीमा पर कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसमें पुलिस विभाग के लिए दिए गए निर्देश के परिपालन में पुलिस द्वारा अभियान चलाकर विगत 3 माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2019 में कार्यवाही की गई।