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अब कॉलोनाइजरों पर कसेगा शिकंजा, प्लॉट और फ्लैट धारक कर सकेंगे शिकायत 

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Sep 30, 2017

इंदौर : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब रेरा में पूरे मध्यप्रदेश के कॉलोनाइजर अपना पंजीयन करा रहे हैं। अब तक 711 प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत हो चुके हैं। जिसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट इंदौर के 144 हैं। हालांकि कॉलोनाइजरों बिल्डरों के साथ-साथ रेरा में एजेंट भी अपना पंजीयन करा रहे हैं।

इन एजेंटों की बात करें तो इंदौर शहर से 65 एजेंटों ने अपना रेरा में पंजीयन कराया हैं। रेरा में पंजीयन होने के बाद अब भूमाफियाओं पर प्लॉट धारक और फ्लैट खरीदने वाले शिकंजा कर सकेंगे। क्योंकि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब रेरा के पास अब पूरा अधिकार हैं कि जो कोई भी कॉलोनाइजर गलती करता हैं, उसे पनिष्ट किया जा सकेगा।

यहां तक कि उसका प्रोजेक्ट भी रेरा के नियमों के बाहर हुआ, तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। यही वजह हैं कि सालों से अटके पड़े इंदौर के प्लॉट और फ्लैट धारकों को अपना हक अधिकार रेरा के पंजीकृत बिल्डरों और कॉलोनाइजरों से अब आसानी से मिल पाएगा।