Mar 31, 2017
इन्दौर। उच्चन्यायालय में आज कचरा से खाद बनाने को लेकर लगी याचिका की सुनवाई होनी थी। लेकिन वकीलों की हड़ताल होने के चलते इस सुनवाई में न तो राज्य सरकार की ओर से कोई पेश हुआ और न ही इन्दौर नगर निगम की ओर से। याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट से गुहार लगाई गई कि आज 31 मार्च है और इन्दौर नगर निगम आज बिजली से कचरे को खाद बनाने के कार्य आदेश जारी करने वाला है। यदि निगम की ओर से कोई पक्ष रखने नहीं आया तो अगली सुनवाई होने तक कार्य आदेश जारी नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी से कहा कि आप उक्त बात शपथ पत्र के माध्यम से दे। अगर गलत निकली तो आप पर जुर्मान होगा, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि यदि गलत निकला तो आप मुझे जुर्मान लगाना और यदि निगम गलत निकला तो आप निगम को जुर्मान लगाना। उक्त मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।