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जबलपुर हाईकोर्ट ने पटवारियों को हड़ताल खत्म करने का दिया निर्देश

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Apr 26, 2017

जबलपुर। उच्च न्यायालय ने पटवारियों को हड़ताल खत्मकर काम पर लौटने का निर्देश दिया है। इस बीच राजस्व निरीक्षकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के पटवारी और राजस्व निरीक्षक 10 अप्रैल से हड़ताल पर थे। न्यायमूर्ति एस.के. सेठ और न्यायमूर्ति एच.पी. सिंह की युगलपीठ ने राजेश पटेल की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह निर्देश दिया है। पटेल के अधिवक्ता पी.सी. भावे के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि “विगत 10 अप्रैल से प्रदेश के पटवारी व राजस्व निरीक्षक हड़ताल पर हैं, जिससे लोगों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पूर्व में भी इस हड़ताल को उच्च न्यायालय ने अवैध करार देते हुए तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए थे। आदेश में यह भी कहा गया था कि हड़ताल समाप्त कर काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाए।”

पटवारी व राजस्व निरीक्षक संघ की तरफ से उच्च न्यायालय में केबियेट याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान संघ के अधिवक्ता राकेश कुमार साहू ने युगलपीठ से कहा, “वेतन विसंगति, पदोन्नति, विभागीय परीक्षा का आयोजन नहीं किए जाने के संबंध में शासन को कई बार अभ्यावेदन दिए गए, जिन पर कोई विचार नहीं किया गया।” साहू ने कहा कि राजस्व निरीक्षकों ने हालांकि अपनी हड़ताल वापस ले ली है। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि युगलपीठ ने शासन को निर्देशित किया है कि वह तीन माह की निर्धारित समय सीमा में लंबित मांगों के अभ्यावेदन का निराकरण करें।