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पटाखा दुकानों पर प्रशासन अलर्ट! शिकायत पर लाइसेंस होगा निरस्त

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Oct 13, 2017

इंदौर : पटाखा दुकानों को लेकर प्रशासन ने गाइड लाइन बना दी हैं। साथ ही दुकान लगाने के लिए टेंडर बुलवाए हैं, ताकि किसी तरह की अवैध वसूली दुकानदारों से न हो सके। इसको लेकर कलेक्ट्रेट में दुकानदार और टेंडर लेने वाले ठेकेदारों की संयुक्त बैठक हुई।

इंदौर में जब से पटाखा दुकानों में आग लगी हैं, उसके बाद से प्रशासन किसी तरह की जोखिम नहीं उठा रहा हैं। इंदौर जिले में 16 अक्टूबर से अस्थायी पटाखा दुकानें लगेगी। जिसके लाइसेंस जिला प्रशासन ने दिए हैं, उन सभी को चेतावनी देते हुए पटाखा गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

शासन ने सभी जगह खुले मैदानों में एक समान दुकानें बनाने और लोहे की रेक एवं कुर्सी लगाने के निर्देश दिए हैं। टेंडर वालों को साफ कहा हैं कि किसी भी स्थिति में लकड़ी या प्लाई फर्नीचर का उपयोग न हो। ज्वलन शील वस्तु एवं आग बुझाने के हर दुकान में सीज फायर हो। 

ठेकेदार और पटाखा दुकानदारों की संयुक्त बैठक में अधिकारियों ने साफ कहा कि किसी तरह की अवैध वसूली एवं पटाखों के अवैध भंडारण नहीं करे। मौके पर शिकायत मिली तो उसी समय लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।