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मॉल संचालक ने नहीं दिया मुफ्त में पानी, 5 हजार का जुर्माना

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Jul 19, 2017

जबलपुर : उपभोक्ता फोरम ने शहर के मूवी मैजिक साऊथ एवेन्यू मॉल पर 5 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका हैं। दरअसल मॉल संचालक को यहां पीने के पानी की मुफ्त व्यवस्था और फिल्म देखने आए दर्शकों के बैठने की सही व्यवस्था ना करना मंहगा पड़ गया।

मल्टीप्लेक्स में टिकट खरीदने के बावजूद सीट पाने से वंचित हुए एक वकील के परिवाद पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने अपना फैसला सुनाया हैं। जिसमें मल्टीप्लेक्स संचालक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया हैं। दरअसल जबलपुर के एक वकील श्रीकृष्ण मिश्रा 5 मार्च 2014 को यहां लगी फिल्म दम लगा के हईशा देखने पहुंचे थे। लेकिन 120 रुपए की टिकट खरीदने के बाद भी ना तो उन्हें अपनी बुक कराई सीट मिली और ना ही पीने के लिए मुफ्त पानी मिला। ऐसे में पीड़ित वकील ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था।

उपभोक्ता फोरम ने मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए मॉल और मल्टीप्लेक्स प्रबंधन को सेवा में कमी का दोषी पाया और उस पर जुर्माने की कार्यवाई की हैं। बतौर उपभोक्ता अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले वकील को अब 120 रुपए की टिकट के एवज में 5 हजार रुपए मिलेंगे और राशि की अदायगी पर मॉल संचालक को 10 फीसदी सालाना ब्याज भी चुकाना होगा।