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हाईकोर्ट ने खारिज की होलोफ्लेक्स कंपनी की याचिका

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Sep 28, 2017

ग्वालियर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बेंच ने शराब की बोतलों पर लगाने वाली 3D होलोग्राम संबंधी होलोफ्लेक्स कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया हैं। दरअसल प्रदेश में आबकारी विभाग ने नई टेंडर प्रक्रिया को होलोफ्लेक्स कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

जिसमें यूफ्लेक्स और मोंटेस कंपनियों को टेंडर देने पर ऐतराज जताया था। साथ ही कहा था कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की कंपनी यूफ्लेक्स और मोंटेस कंपनी आबकारी विभाग ने नियम विरूद्ध टेंडर दे दिया हैं। जबकि वर्तमान कंपनी को इस टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया हैं।

जबकि उक्त दोनों कंपनियों को न तो होलोग्राम निर्माण का अनुभव हैं और न ही सप्लाई का। साथ ही ये कंपनियां एनआईटी की शर्तो को भी पूरा नहीं करती हैं। शिवराज सरकार पर एक तरफा दोनों कंपनियों का फेवर करने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया हैं।

आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम लगाने का ठेका 175 करोड़ में यूफ्लेक्स और मोंटेस कंपनी को दिया हैं। जो 2016 से 2021 तक प्रदेश में शराब की बोतलों पर होलोग्राम लगाने का काम करेंगी।