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नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

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Dec 6, 2018

अशोक पाटीदार - नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी अनिल मानकर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जिला एवं अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्री अकबर शेख ने सुनाई सजा मनावर थाने की पुलिस चौकी बाकानेर की 6 मार्च 2015 की घटना, जिला एवं अपर सत्र न्यायालय मनावर के न्यायाधीश अकबर शेख ने अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म ओर पास्को एक्ट में अपराधी अनिल पिता सखाराम मानकर को सुनाई 10 वर्ष की सजा एवं 500 रुपये के अर्थ दन्ड से किया दण्डित।

एक साथ चलेगी 2 सजाए

यह घटना मनावर थाना अंतर्गत पुलिस चौकी बाकानेर की 6 मार्च 2015 की है नाबालीक लड़की जो किसी काम से बाजार गई थी वही से आरोपी अनिल मानकर उसे झूठा शादी का दिलासा देकर ले गया और उसके साथ दष्कर्म किया जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के परिजनों ने मनावर थाने पर की थी उसी मामले में आज एडीजे अकबर शेख ने बलात्कार की धारा 376(2) आई भा द स के अधीन 10 वर्ष का सश्रम करावास ओर 500 रुपये के अर्थ दन्ड से दण्डित किया और 3/4 पास्को एक्ट के अधीन 7 वर्ष की सजा और 500/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया उक्त  दोनों सजा एक साथ चलेगी।