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सागरः स्मार्ट सिटी सागर में पेयजल संकट, अदालत ने नगर निगम को दिया निर्देश

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Jul 3, 2019

विनोद आर्य- स्मार्ट सिटी सागर पिछले से जल संकट की चपेट में है। पाँच-पांच दिनों के अंतर से पेयजल सप्लाई हो रहा है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह-जगह पाईप लाईनों में लीकेज है। निगम प्रशासन नकारा साबित हुआ है। इससे निपटने के लिए लोगों ने लोक अदालत का सहारा लिया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे ने एक जनहित याचिका सागर की कोर्ट में लगाई। जन उपयोगी लोक अदालत के चेयरमेन और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राम विलास गुप्ता की अदालत ने भी जनता से जुड़े इस मुद्दे पर तत्परता दिखाई।  नगर निगम के महापौर अभय दरे और निगमायुक्त को नोटिस जारी किए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया गया।

एक कमेटी बनाकर पेयजल सम्बन्धी समस्याएं निपटाए

अदालत के आदेश के मुताबिक शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन दो घण्टे स्वच्छ पेयजल की सप्लाई की जाये। राजघाट बाँध से यदि किसानों द्वारा पेयजल आपूर्ति में बाधा डालते हैं तो कार्यवाही करें। यदि पानी के लीकेज हैं तो उसे सुधारा जाये। पेयजल सप्लाई में बाधा पहुंचाने वालों पर सख्त कार्यवाही करें। पाईप लाईन टूटी-फूटी हो तो दुरुस्त कराए। इसी के साथ  अदालत ने कहा कि नगर निगम प्रशासन एक कमेटी बनाकर इन सभी समस्याओं का निवारण करें और हर 15 दिन में इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लोक अदालत की पीठ को प्रस्तुत करें।