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अभी-अभी:

अब बुजुर्ग भी हो सकेंगे रेग्युलर स्टूडेंट, कालेजों में एडमिशन के लिए आयु बंधन खत्म

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May 11, 2018

राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिये प्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम जारी कर दिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रखी गई है कि अब किसी भी कालेज में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु का बंधन नहीं होगा और उम्र दराज व्यक्ति भी कालेज में एडमिशन ले सकेगा त वर्ष 2017-18 के शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु नियम था कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु आवेदक की अधिकतम आयु 23 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 28 वर्ष होगी और छात्राओं के लिये आयु सीमा में छूट रहेगी।

लेकिन इस साल के शैक्षणिक सत्र से अधिकतम आयु सीमा हटा दी गई है और सभी विद्यार्थियों के लिये आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा यह बंधन समाप्त होने पर जो उम्र दराज लोग स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद किसी कारणवश कालेज में अध्ययन नहीं कर सके हैं वे अब आनलाईन आवेदन कर अपने हायर सेकेण्ड्री परीक्षा के अंकों के आधार पर कालेज में प्रवेश लेकर ग्रेज्युएशन कर सकेंगे या ग्रेज्युएशन के बाद सालों पीजी न कर पाये लोग अब स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेकर डिग्री ले सकेंगे।

12 वीं के परिणाम के बाद शुरु होगा पंजीयन 

नए प्रवेश नियमों में कहा गया है कि आनलाईन प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत समय सारिणी मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 12 वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात पृथक से जारी की जाएगी। 

छात्राओं को नहीं लगेगा पंजीयन शुल्क  

पहले की तरह इस बार भी आनलाईन एडमिशन ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से होगा। पहले चरण हेतु प्रवेश पंजीयन का शुल्क 100 रूपए होगा जबकि दूसरे चरण हेतु प्रवेश पंजीयन शुल्क ढाई सौ रूपए होगा जबकि तीसरे चरण हेतु प्रवेश पंजीयन शुल्क विलम्ब शुल्क सहित 500 रूपए होगा इस बार समस्त छात्राओं को प्रथम चरण में प्रवेश हेतु आनलाईन पंजीयन शुल्क से मुक्त रखा गया है। पिछली बार प्रवेश पंजीयन शुल्क के भुगतान हेतु निर्धारित बैंक के माध्यम से चालान द्वारा जमा करने की भी सुविधा दी गई थी परन्तु इस बार आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान सिर्फ आनलाईन डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा।